नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने AIPMT परीक्षार्थियों से जुड़ा एक बड़ा फैसला सुनाया। कोर्ट के ताजा आदेश के मुताबिक अब परीक्षार्थी हिजाब पहनकर परीक्षा हाल में दाखिल नहीं हो पाएंगे। अदालत का कहना है कि सिर्फ
परीक्षा के दिन हिजाब न पहनने से उनका विश्वास कमजोर नहीं हो सकता और यह एक छोटा सा मुद्दा है।
न्यायाधीश एचएल दत्तू की पीठ ने इस पर फैसला सुनाते हुए कहा, “यह एक छोटा सा मुद्दा है।” उन्होंने सीबीएससी की उस अधिसूचना को सही ठहराया जिसमें परीक्षा के दौरान हिजाब पहनने पर पाबंदी है। अदालत ने यह भी कहा कि AIPMT की परीक्षाओं को दोबारा इसलिए कराया जा रहा है क्योंकि शीर्ष अदालत ने इसमें अनियमितताओं को पकड़ा था।
परीक्षा के दिन हिजाब न पहनने से उनका विश्वास कमजोर नहीं हो सकता और यह एक छोटा सा मुद्दा है।
न्यायाधीश एचएल दत्तू की पीठ ने इस पर फैसला सुनाते हुए कहा, “यह एक छोटा सा मुद्दा है।” उन्होंने सीबीएससी की उस अधिसूचना को सही ठहराया जिसमें परीक्षा के दौरान हिजाब पहनने पर पाबंदी है। अदालत ने यह भी कहा कि AIPMT की परीक्षाओं को दोबारा इसलिए कराया जा रहा है क्योंकि शीर्ष अदालत ने इसमें अनियमितताओं को पकड़ा था।
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