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Saturday, June 13, 2015

मैगी मामले में नहि मिला कोई अंतरिम आदेश

11:37 AM Posted by Unknown , , , No comments

नई दिल्ली : कंपनी नेस्ले ने बॉम्बे हाई कोर्ट में सुनवाई में यह जानकारी दी कि मैगी मामले में  कोर्ट ने फिलहाल कोई अंतरिम आदेश नहीं दिया है और दोनों पक्षों से लिखित में दलीलें मांगी हैं.
नेस्ले के वकील ने कहा कि मैगी के टेस्टमेकर (मसाले) का इस्तेमाल नूडल के साथ ही होता है और इसे अलग करके नहीं जांचा जा सकता. इसे नूडल में मिलाकर ही खाया जाता है. इसलिए उसकी जांच भी नूडल में मिलाकर ही की जानी चाहिए. ऐसे में लेड की मात्रा 0.12 पीपीएमस से ज्यादा नहीं निकलेगी.
नेस्ले के वकील ने जांच पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि अलग-अलग जगहों पर जांच में लेड की अलग-अलग मात्रा सामने आई है. कहीं यह 2 से लेकर 4 पीपीएम तक है, वहीं कोलकाता में तो यह 17 पीपीएम सामने आया है. इस मामले में जस्टिस कनाडे ने कहा, 'हम फिलहाल कोई अंतरिम आदेश नहीं दे रहे हैं. बिजनेस करने वालों को भी कोर्ट में अपील करने का हक है. लिखित में दलीलें जमा कर दीजिए. हम देखेंगे कि आपने क्या किया है.


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