चंडीगढ़ : शनिवार को पंजाब सरकार ने मैगी के नौ उत्पादों पर तुरंत प्रभाव से एक साल की पाबंदी लगा दिया है। खाद्य सुरक्षा आयुक्त हुसन लाल ने कंपनी को अपने सभी नौ उत्पाद मार्केट से हटाने के निर्देश दिए हैं।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री सुरजीत कुमार ज्याणी ने बताया कि यह कदम लोगों की स्वास्थ्य सुरक्षा के मद्देनजर उठाया गया है। उन्होेंने बताया कि जांच रिपोर्ट में लैड की मात्रा (2.5 पीपीएम से कम) निर्धारित सीमा से अधिक पाई गई और इन सैंपलों में मोनोसोडियम गुलाटामेट (एमएसजी) की मात्रा उत्पाद के लेबल पर लिखी नहींं गई। कंपनी ने लेबल पर नो एडिड एमएसजी लिखा है, जबकि हर उत्पाद में एमएसजी की मात्रा है।
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